हरिहर मिलन समारोह के दौरान खतरनाक पटाखे,रॉकेट आदि चलाने पर प्रतिबंध

हरिहर मिलन समारोह के दौरान खतरनाक पटाखे,रॉकेट आदि चलाने पर प्रतिबंध 
उज्जैन।  प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक वैकुंठ चतुर्दशी पर निकलने वाली महाकाल की सवारी के दौरान गोपाल मन्दिर पर होने वाले हरिहर  मिलन के दौरान जिला प्रशासन ने आतिशबाजी एवं खतरनाक पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया है।   
     कार्तिक मास पर निकलने वाली महाकाल कि सवारी के दौरान गोपाल मन्दिर पटनी बाजार से गुदरी तक जमकर आतिश बाज़ी किए जाने की परंपरा वर्षों से हो रही है।हालाकि आतिशबाजी के साथ खतरनाक पटाखों का भी इस्तेमाल करने से श्रद्धालुओ के घायल होने की आशंका हमेशा बनी रहती है।इसी को देखते हुए प्रशासन ने आतिशबाजी के साथ खतरनाक पटाखों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।        
   अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ.आरपी तिवारी ने रविवार 10 नवम्बर को होने वाले हरिहर मिलन समारोह के दौरान भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी पर किसी भी व्यक्ति द्वारा हिंगोट, खतरनाक पटाखे और रॉकेट आदि चलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि इस दौरान हिंगोट और रॉकेट आदि का संग्रहण, क्रय, विक्रय और उपयोग किया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति हरिहर मिलन समारोह के दौरान इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश शुक्रवार को जारी किया गया है, जो हरिहर मिलन की समाप्ति के बाद स्वत: समाप्त माना जायेगा।