जेल में बन्द कांग्रेस विधायक बाबूलाल जडेल की हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी मंजूर की

जेल में बन्द कांग्रेस विधायक बाबूलाल जडेल की हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी मंजूर की
भोपाल। पिछले 12 दिन से जेल में बंद कांग्रेस विधायक बाबूलाल जड़ेल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है। उन्हें एक इंजीनियर के साथ मारपीट करने के आरोप में विशेष अदालत ने पिछले दिनों एक साल की सजा सुनाई थी।
       श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भोपाल की विशेष अदालत ने उन्हें  एक साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद जबलपुर हाईकोर्ट में विधायक की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत  की गई थी। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से रखे गए तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर रिहा करने के आदेश दिए है।
    उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग के इंजीनियर केएन पाराशर से मारपीट के मामले में बाबूलाल को भोपाल की विशेष अदालत से एक साल की सजा सुनाई गई थी। उन पर आरोप था कि 2 जनवरी 2008 को ग्राम मातासुला में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान नहर को चालू देख उसे बंद करने लगे तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। थाना कोतवाली श्योपुर ने बाबूलाल जंडेल सहित 14 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की थी।
श्योपुर अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जेके बाजोलिया ने 15 जुलाई 2015 को फैसला सुनाते हुए बाबूलाल सहित 14 आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपियों ने श्योपुर की अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए भोपाल की विशेष अदालत भोपाल में अपील दायर की थी, लेकिन यहां भी सजा को बरकरार रखा गया।इसके बाद मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा जहां सुनवाई के दौरान विधायक के अधिवक्ताओं ने कहा कि घटना के दौरान केवल बाबूलाल घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने इंजीनियर के साथ किसी भी तरह की मारपीट नहीं की थी। इस तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बाबूलाल को बड़ी राहत देते हुए जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है।