मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसंवाद कार्यक्रम में दिखाएं तीखे तेवर, सीईओ निलंबित, बिल्डर पर एफ आई आर
भोपाल।प्रदेश के मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में अधिकारियों को अपने तीखे तेवर बताते हुए कहा कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।उन्होंने एक आवेदक की झूठी शिकायत बताने वाली सीईओ को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही एक आवेदक की शिकायत पर भोपाल के बिल्डर पर एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने खाद वितरण, धान खरीदी और सड़क मरम्मत कार्य को प्राथमिकता से करने साथ ही वन अधिकार पट्टों के सभी प्रकरणों का निराकरण इस माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम जनता की शिकायतों को बगैर निराकरण किये बंद करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान की जवाबदेही निचले स्तर पर नहीं बल्कि उच्च स्तर पर तय की जाए। श्री कमल नाथ आज मंत्रालय में जन-अधिकार कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के कलेक्टर और शिकायतकर्ताओं से संवाद कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से कहा कि खाद वितरण के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। खाद की पर्याप्त उपलब्धता का ध्यान रखें और कालाबाजारी न हो, यह सुनिश्चित करें। निजी खाद विक्रेताओं द्वारा किसानों को महंगी दर पर खाद विक्रय न हो, इसकी भी निगरानी की जाए। उन्होनें कहा कि मिलावटी खाद बाजार में नहीं बिकना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि खाद को लेकर कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने बड़वानी जिले के पाटी जनपद के सीईओ को शिकायतकर्ता श्याम राठौर की शिकायत को झूठी बताने की रिपोर्ट देने पर तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। इस प्रकरण में रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की गई है और पंचायत सचिव एवं सहायक इंजीनियर को निलंबित किया गया है। श्री श्याम राठौर ने वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत पाटी में चल रहे निर्माण कार्यों और कपिलधारा कुँआ योजना में हो रही अनियमितताओं की शिकायत की थी।
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भोपाल के वार्ड क्र. 48 के शिकायतकर्ता रविन्द्र कुमार यादव के प्रकरण में बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। यादव ने भोपाल के मेसर्स भारती बिल्डर्स से फ्लैट खरीदा था, जिसका पजेशन उसे नहीं दिया गया। इसकी शिकायत उसने रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में की थी। रेरा ने आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाया और भोपाल कलेक्टर को पूरी राशि दिलाने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप दो चैक क्रमश: 1 लाख 50 हजार और 1 लाख 57 हजार के दिए गए, जो बाउंस हो गए। मुख्यमंत्री ने आवेदक को उसकी पूरी राशि दिलाने और बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। इंदौर के संजय उपाध्याय द्वारा भूमि संबंधी की गई शिकायत के प्रकरण में मुख्यमंत्री ने आयुक्त इंदौर संभाग को 15 दिन में प्रकरण का निराकरण करने को कहा है
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसंवाद कार्यक्रम में दिखाएं तीखे तेवर, सीईओ निलंबित, बिल्डर पर एफ आई आर