राजनीतिक बदले की भावना से दिनेश जैन बॉस के खिलाफ बनाया अवैध उत्खनन की 31 करोड़ की वसूली का मामला सुप्रीमकोर्ट ने खारिज किया 

राजनीतिक बदले की भावना से दिनेश जैन बोस के खिलाफ बनाया अवैध उत्खनन की 31 करोड़ की वसूली का मामला सुप्रीमकोर्ट ने खारिज किया
उज्जैन।महिदपुर में 2014 विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लडने वाले दिनेश जैन बोस के खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कराए  जाने के बाद उनसे वसूली का 31करोड़ रुपए की वसूली का जिला प्रशासन के नोटिस सहित अन्य मामले   सुप्रीमकोर्ट ने खारिज कर दिया।
      दिनेश जैन बोस ने 2014 में महिदपुर विधानसभा चुनाव से निर्दलीय प्रत्याशी के बतौर चुनाव लडा था।उनके खिलाफ चुनाव लडने वाले तत्कालीन विधायक बहादुर सिंह चौहान ने उनके खिलाफ अवैध उत्खनन का मामला राजनीतिक दबाव के चलते दर्ज कराया। प्रशासन ने उनके मशीनें सहित उनकी कई संपत्तियां जांच के बाद संलग्न कर ली।ओर अवैध उत्खनन को लेकर 31 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी किया। इस मामले को लेकर व एसडीएम न्यायालय, राजस्व मंडल ग्वालियर, हाई कोर्ट ,हाईकोर्ट की डबल बेंच में पहुंचे। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालतों के आदेश को खारिज करते हुए उन्हें बीस प्रतिशत राशि जमा कराए जाने के आदेश दिए ताकि उनकी संपति रिलीज की जा सके।
    इस फैसले के खिलाफ दिनेश जैन बोस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखने के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले खारिज करने के आदेश दिए।
   दिनेश जैन बोस एवं उनके वकील मुरारीलाल पाठक ने प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर यह मामला दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि एसडीएम ने मौके पर जाकर पंचनामा बनाया। और उन्हीं के द्वारा मामले की जांच एवं सुनवाई की गई ।जिसे सुप्रीम कोर्ट में पहली बारी देखते हुए मामला खारिज कर दिया। अभिभाषक पाठक ने कहा कि राजनीति से पूरा मामला प्रेरित था। दिनेश जैन ने बताया कि इस मामले में उनका बैंक अकाउंट सहित कई संपत्तियां शासन ने अपने अधीन कर सलग्न कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद  सब संपतिया रिलीज हो जाएगी।