उज्जैन जिले के पांच मेडिकल स्टोर के ओषधि लाइसेंस निलंबित

उज्जैन जिले के पांच मेडिकल स्टोर के ओषधि लाइसेंस निलंबित
उज्जैन। मध्य प्रदेश ओषधि प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में मेडिकल स्टोर संचालकों को दिए गए सूचना पत्र के  परिपेक्ष में ओषधि प्रशासन विभाग के नियमों का संतोषजनक पालन नहीं किए जाने को लेकर जिले के पांच मेडिकल स्टोर के ओषधि लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
 खाद्य एवां औषधि प्रशासन मप्र के निर्देश के अनुसार उज्जैन जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है।पूर्व  में विभाग द्वारा किए गए निरीक्षणों में कुछ औषधि विक्रेता द्वारा दुकान के संचालन में ओषधि प्रशासन सामग्री अधिनियम का पालन नही किया जा रहा था। ओषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की नियमावली का पालन न किए जाने के कारण मेडिकल स्टोर संचालको ओषधि प्रशासन विभाग द्वारा सूचना पत्र जारी किया गया था।उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषजनक नही दिए जाने पर पांच मेडिकल स्टार्स ओषधि लायसेंस सात से 15 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।
ओषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी धर्म सिंह कुशवाहा ने बताया कि जिन मेडिकल स्टोर के ओषधि लाइसेंस निलंबित किये गये है उनमें महाकाल
मेडिकल स्टोर इन्दौख रोड झारड़ा का औषधि लायसेंस 15 दिवस के लिए न्यू राज मेडिकल स्टोर शंकु मार्ग फ्रीगंज उज्जैन का 15 दिवस के लिए, न्यू पाटीदार मेडिकल स्टोर शहीद पार्क फ्रीगंज उज्जैन का सात दिन के लिए ,नैतिक मेडिकल स्टोर प्रताप नगर मक्सी रोड उज्जैन का सात दिन, परमार मेडिकल स्टोर मक्सी रोड उज्जैन का सात दिन के लिए ओषधि लायसेंस निलंबित किया गया है। 
   दो मेडिकल स्टोर द्वारा बिना बिल के के गर्भपात की दवाओ की खरीदी बिक्री की जा रही थी निरीक्षण के दौरान उनके फर्मो में गर्भपात की दवाओं का संधारण पाया गया।निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और ना ही दस्तावेज पाए गए। औषधि निरीक्षक
द्वारा औषधि एवं कॉस्मेटिक आयटम की गुणवत्ता जाच हेतु चार मेडिकल स्टोर्स से 10 नमूने लिए गये हैं,जिनकी जांच के लिए प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है।