लोक अदालत में सम्पत्ती कर एवं जलकर छूट का लाभ प्राप्त करें
उज्जैन। शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत के अन्तर्गत सम्पत्ति कर एवं जल कर जमा कराने पर दी जा रही विशेष छूट का लाभ अधिकाधिक करदाताओं को उपलब्ध कराने के क्रम में झोन स्तर पर समुचित व्यवस्थाए सुनिश्चित करें। कर दाताओं को अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनका मार्गदर्शन करें।
यह निर्देश आयुक्त ऋषि गर्ग ने दिये हैं। सम्पत्ति कर अमले को निर्देशित करते हुए आपने कहा कि लोक अदालत अन्तर्गत छूट के जो निर्देश हंै उस अनुसार कर दाताओं को निर्धारित छूट का लाभ प्राप्त हो सके इसके लिये समस्त झोन कार्यालयों में करदाताओं का रिकार्ड अपडेट किया जाये, बकायादारों की सूचि तैयार कर उनसे सम्पर्क किया जाए, उन्हें अपेक्षित जानकारी आसानी के साथ उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त कर्मचारी तैनात किये जाएं तथा कर जमा कराने हेतु आने वाले नागरिकों को अपेक्षित सुविधाए उपलब्ध कराई जाएं।
आपने कहा कि राजस्व विभाग अमले का कर्तव्य नगर निगम में रीढ़ की हड्डी की तरह है। क्योंकि कर वसूली के बिना विकास की कल्पना भी व्यर्थ है। वसूली अमला प्रत्यक्ष रूप से बकायादारों से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करे कि कर वसूली शतप्रतिशत हो सके।
लोक अदालत में सम्पत्ती कर एवं जलकर छूट का लाभ प्राप्त करें