उज्जैन जिले में डेढ़ सौ के लगभग अभिभाषकों को पांच हजार की आर्थिक सहायता मिलेगी     13 मई तक आवेदन पत्र जमा करना होगा

उज्जैन जिले में डेढ़ सौ के लगभग अभिभाषकों को पांच हजार की आर्थिक सहायता मिलेगी
    13 मई तक आवेदन पत्र जमा करना होगा
उज्जैन।मध्य प्रदेश स्टेट बार कौंसिल के द्वारा जरूरतमंद अभिभाषकों को पांच हजार रूपए की आर्थिक  सहायता देने के लिए आवेदन पत्र स्थानीय अभिभाषक संघ ने अभिभाषकों से आमंत्रित किए है। उज्जैन जिले में 150 के लगभग अभिभाषकों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। योग्य अभिभाषकों के लिए मंडल अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष की एक कमेटी गठित की जो स्टेट बार कौंसिल को अनुशंसा के साथ भेजेगी।
      मध्य प्रदेश स्टेट बार कौंसिल के द्वारा कोरोना वायरस के चलते तालाबंदी के दौरान अभिभाषकों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण उन्हें आर्थिक सुविधा मुहैया कराने के लिए पांच हजार की राशि उपलब्ध करा रही है। स्टेट बार कौंसिल के द्वारा भेजे आवेदन पत्र को जरूरतमंद अभिभाषकों को भरना होगा। इस आवेदन पत्र में नाम, पता, बैंक अकाउंट एवं सनद की प्रति के साथ अन्य जानकारियां मांगी गई है।
      स्टेट बार कौंसिल के सदस्य प्रताप मेहता ने बताया कि उज्जैन शहर में 81 जरूरतमंद अभिभाषकों को पांच हजार रूपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी उन्होंने कहा कि जिले में करीब डेढ़ सौ के लगभग अभिभाषक इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।उन्होंने बताया कि स्टेट बार कौंसिल ने जो मापदंड तय किया है उसके अनुसार जिले में डेढ़ सौ के लगभग अभिभाषकों को लाभ होगा।उज्जैन शहर में 16 सो के ऊपर सदस्य है।बाकी साढ़े छह सौ सदस्य तहसील में कार्यरत है।
      उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर जरूरतमंद अभिभाषकों के चयन के लिए मंडल अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष की समिति सदस्यों का चयन कर अनुशंसा के साथ स्टेट बार कौंसिल को भेजेगी। इस कमेटी के अनुशंसा पर स्टेट बार कौंसिल सम्बन्धित अभिभाषको के प्रस्तावों को मंजूर कर संबंधित अभिभाषकों के बैंक खाते में राशि स्थानांतरित कर देगी।उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा अभिभाषकों को इस योजना का लाभ मिले इसके लिए स्टेट बार कौंसिल की और से मुख्यमंत्री से 10 करोड की राशि की मांग की गई है।
     इधर उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि इसके लिए आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी अभिभाषकों को भरकर मंडल कार्यालय पर 13 मई तक दोपहर तीन से पांच बजे के मध्य जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि जो सदस्य और पूर्व में स्टेट बार कौंसिल से आर्थिक सहायता प्राप्त कर चुके हैं उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो सदस्य इनकम टैक्स अदा करते हैं उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा।