सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
15 दिन में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश, बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे चुनाव
मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए 15 दिन में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए है। साथ ही ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को अधूरा मानते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने को कहा है। वहीं, इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगी।
सुप्रीम कोर्ट
मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए 15 दिन में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए है। साथ ही ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को अधूरा मानते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने को कहा है। वहीं, इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसले में प्रदेश में लंबे समय से पंचायत और नगर निगम चुनाव नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने सरकार को को 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने सरकार की ओबीसी आरक्षण को लेकर पेश ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को अधूरा माना। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आरक्षण लागू नहीं कर सकते। ऐसे में प्रदेश में अब बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे।
वहीं, इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगी। और पंचायत और नगर निगम चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करेंगी।